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पति की अनुपस्थिति में बहु बुजुर्ग को मानसिक रूप से कर रही परेशान

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15 लाख रूपये देकर समझौता करो वरना हम तुम्हारे खाने में जहर डाल देंगे।


सबको मार देंगे नही तो हम खुद फांसी लगा लेंगे।


झूठे आरोप लगाकर विभिन्न अदालतों में बहु मुकदमें कर चुकी है दायर


(देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा)


शाहजहांपुर। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उदयपुर भूड़ा निवासी अतीक पुत्र लतीफ ने दिनांक 07.10.2022 को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर एस. आनन्द को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्रार्थी के पुत्र अली हुसैन की पत्नी फरीदा बानो पुत्री रौनक अली जो कि गांव उदयपुर भूड़ा थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर के ही निवासी है, फरीदा बानो करीब 1 वर्ष पहले घर से करीब 12 तोला सोने के जेवरात व समस्त कपड़े लेकर अपने मायके वालों के बहकाने पर चली गयी थी, तब से लगातार फरीदा बानों प्रार्थी के पुत्र अली हुसैन सहित पूरे परिवार पर तरह-तरह के झूठे आरोप लगाकर विभिन्न अदालतों में मुकदमेदारी कर रही है। दिनांक 05.10.2022 को समय करीब 12:00 बजे दिन के जब प्रार्थी का पुत्र अली हुसैन बम्बई में था। तब बहु फरीदा बानों अपने माता-पिता व कुछ गांव के विरोधियों के सिखाने व बहकाने से घर में घुस आई और कहा कि या तो 15 लाख रूपये देकर समझौता करो वरना हम तुम्हारे खाने में जहर डाल देंगे, तुम सबको मार देंगे नही तो खुद फांसी लगा लेंगे। और कहते-कहते घर से लेकर आयी रस्सी से कमरा बन्द करके फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। प्रार्थी व प्रार्थी के घर के लोगों ने दरवाजा तोड़कर बमुश्किल फरीदा बानो को बचाकर थाना मिर्जापुर में लिखित सूचना दी, इस वक्त साजिश के तहत फरीदा बानों प्रार्थी के पुत्र की अनुपस्थिति में प्रार्थी बुजुर्ग दम्पत्ति को मानसिक रूप से हैरान व परेशान कर रही है और लगातार रूपये की मांग पर अड़ी है और आत्महत्या करने व पूरे घर को जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। थाना पुलिस ने मौखिक रूप से फरीदा बानो को उसके पिता रौनक अली व उसके चाचा मोहम्मद यार को किसी भी घटना न घटित होने पर सौंपा है। परन्तु फरीदा बानों कमरे से नही निकल रही है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर फरीदा बानो व उसके परिवार के लोगों व साजिशकर्ताओं के विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बहु फरीदा बानो ने न्यायालय के माध्यम से अपने पति पर (आईपीसी) की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध का मुकदमा दायर कर चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उसका पति अपने साथ उसे रखने से डरता है, और संभ्रांत लोगों के माध्यम से पंचायत में फैसला कराये जाने की बात कहता है। अब देखना यह है कि मिर्जापुर पुलिस इस प्रकरण में क्या कार्रवाई करती है।


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