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नाबालिग के वाहन चलाने पर अब भरना होगा 25 हजार जुर्माना, डीएल न होने पर महंगी पड़ेगी भूल✍✍📖📖⚖⚖

*नाबालिग के वाहन चलाने पर अब भरना होगा 25 हजार जुर्माना, डीएल न होने पर महंगी पड़ेगी भूल*

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✍✍📖📖⚖⚖ *रिपोर्ट-कैलाश नाथ राना* केंद्रीय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 एक सितंबर से प्रदेश में लागू हो जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने 28 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधन अधिनियम में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वालों को अब पहले से ज्यादा जुर्माना देना होगा। इस पर अपर आयुक्त (राजस्व), परिवहन विभाग अरविंद कुमार पांडेय का कहना है कि केंद्र सरकार ने मोटर यान संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। यूपी में अधिसूचना स्वत: लागू हो जाएगी। इससे यूपी सहित पूरे देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब लोगों को नई दर के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। 1 सितंबर से प्रभावी जुर्माने की दर उल्लंघन की श्रेणी--जुर्माना पहले--अब ●हेलमेट न लगाना-500 - 1000 ●ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत--1000 - 5000 ●डीएल न होने पर-500 - 5000 ●परमिट बगैर ड्राइविंग 5000 - 10,000 ●शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 - 10,000 ●निरस्त डीएल लेकर चलने पर 500 - 10,000

 
 
 

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