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फर्जी प्रापर्टी-डीलरो पर चला प्रशासन का बुलडोजर नियमों को धता बताकर आवासीय प्लाट के रूप में खेत

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खबर का असर


फर्जी प्रापर्टी-डीलरो पर चला प्रशासन का बुलडोजर


नियमों को धता बताकर आवासीय प्लाट के रूप में बेची जा रही थी खेती की जमीन


बिना ले आउट मंजूर कराये हो रहा है अवैध कालोनियों का निर्माण व विक्रय



एस.पी.तिवारी/लखीमपुर


लखीमपुर-खीरी।जिले में नगरीय क्षेत्रों से सटे कृषि भूमि पर फर्जी प्रापर्टी डीलरों द्वारा बिना भू-उपयोग परिवर्तन किए तथा उसका लेआउट पास कराए ‘‘आवासीय प्लान बेचने का अवैध कारोबार किया जा रहा है। जिसको लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई। जिस पर ज़िला प्रशासन ने ऐसी बेचीं और बनाई जा रही कालोनियो पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया और प्रॉपर्टी डीलरो के बोर्ड उखाड़ फेंके।




पता चले कि ज़िले में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध तरीके से कृषि भूमि का बगैर-ले-आउट’’ व बिना भू उपयोग परिवर्तन किए कारोबार किया जा रहा है जबकि निर्माण कार्य (विनियमन) अधिनियम, 1958’’ तथा ‘‘जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961’’ के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है। इस अवैध कार्य से शासन को करोडों रूपयों की स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क का नुकसान हो रहा था।



जबकि बगैर ‘‘प्लान-ले-आउट’’ स्वीकृत कराये न तो किसी भी कालोनी को स्थापित कर उसके नाम पर ‘‘आवासीय-व्यवसायिक भूखण्डों’’ का विक्रय किया जा सकता है और न ही उनके अनुसार स्वीकृत कराये किसी भी भवन का निर्माण कराया जा सकना है।लेकिन इन अवैध रूप से उग रहीं कालोनियों में बनने वाले आवासीय-व्यवसायिक भवनों, कारखानों की बिल्डिगों में से किसी के भी न तो मानचित्र स्वीकृत है बावजूद इसके यह प्रापर्टी डीलर अवैध कालोनियों को भोले भाले नागरिको के साथ बेंच कर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बना रहे है।

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