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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका दिया है।




सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस मामले में 3 अक्टूबर 2018 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, अब चुनाव के दौरान इस फैसले के आ जाने के बाद सियासी पारा गरम हो सकता है।

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