top of page
© Copyright

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव फंसे हाईकोर्ट ने कहा-आदेश की अवज्ञा पर क्यों न किया जाए दंडित






इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सोमवार को यह आदेश सुरेश चंद्र पाल समेत अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया।



याचियों का आरोप है कि उनकी एक याचिका पर रिट कोर्ट के 16 अगस्त 2018 के फैसले व आदेश का अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा प्रभात कुमार ने पालन नहीं किया। इस पर अदालत ने प्रभात कुमार को खुद अथवा अपने वकील के जरिए अवमानना संबंधी आरोप का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि प्रभात कुमार को रिट कोर्ट के आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करने के आरोप में क्यों न दंडित किया जाए। अदालत ने उन्हें जवाब देने के लिए 6 मई की तिथि नियत की है। मामले की अगली सुनवाई इसी दिन होगी।




コメント


bottom of page