शिक्षक भर्ती शुरू करने के आदेश पर पुनर्विचार नहीं हाईकोर्ट इलाहाबाद
- aapkasaathhelplinefoundation
- Mar 27, 2019
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प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार की पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि भर्ती दो माह में पूरी की जाए। जबकि इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए अभ्यर्थियों ने पहले से अवमानना याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं।
प्रदेश सरकार की पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ में हुई। याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को उस समय जारी शिक्षकों की भर्तियां रोक दी गई थीं। इससे 26334 गणित विज्ञान सहायक अध्यापक भर्ती, 32022 अंशकालिक अनुदेशक शारीरिक शिक्षा की भर्ती, सहायक अध्यापक उर्दू भर्ती और 12 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
कोर्ट ने यह कहते हुए भर्तियां रोकने का आदेश रद कर दिया कि प्रदेश सरकार ने बिना कोई कारण बताए भर्तियां रोकी हैं। इन भर्तियों में किसी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी का आरोप भी नहीं है। प्रदेश सरकार ने एकल पीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी। एकल पीठ ने आदेश को सही करार देते हुए दो माह के भीतर सभी भर्तियां पूरी करने का आदेश दिया था, जिस पर पुनर्विचार के लिए सरकार ने कोर्ट में अर्जी दी थी।
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