उत्तर प्रदेश बहराइच 23 मार्च। अधि.अभि. विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम बहराइच ने जानकारी दी है कि सरचार्ज समाधान योजना के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू बत्ती, पंखा एवं वाणिज्यिक 2 किलो वाट तक निजी नलकूप श्रेणी के बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर जनवरी 2019 तक लगे बिल में ब्याज शतप्रतिशत की छूट दी जा रही है। समाधान योजना के लिए पंजीकरण कराये जाने की अन्तिम तिथि 25 मार्च 2019 निर्धारित है।
अधि.अभि. विद्युत वितरण खण्ड प्रथम बहराइच ने बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं से अपेक्षा की है कि पंजीकरण कराकर समाधान योजना का लाभ उठायें तथा विद्युत बकाये के कारण होने वाली विद्युत विच्छेदन एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही से बचें।
*रिपोर्ट- कैलाश नाथ राना जरवल बहराइच*
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