राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुक्रम में 3 मई 2001 से पूर्व राज्य सरकार की नीतियों/ नियमों के तहत नियुक्त किए गए शिक्षकों को डीएलएड (बीटीसी) प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है |
दिनांक 3 सितंबर 2001 के उपरांत नियुक्त ऐसे समस्त शिक्षकों, जो कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन कराते हैं तथा बीटीसी/ डीएलएड उत्तीर्ण नहीं है, को डीएलएड करना अनिवार्य है जो मात्र कक्षा 6 से 8 तक के लिए नियुक्त हैं।तथा बीएड योग्यताधारी हैं उन्हें डीएलएड करने की आवश्यकता नहीं है)
कक्षा 1 से 5 मैं अध्यापन कराने वाले ऐसे शिक्षक, बीएड प्रशिक्षित हैं को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा
डीएलएड (बीटीसी) वाले ऐसे शिक्षक जिनका कक्षा 12 में 50% से कम अंक(SC/ST/OBC 45 प्रतिशत) है, को एनआईओएस से कक्षा 12 में अंक सुधार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पंजीकरण करना होगा |
C.P.Ed/ BPED./ DPED. प्रशिक्षित शिक्षक, जो शिक्षण कार्य करने हेतु नियुक्त हैं को डीएलएड (बीटीसी) करना होगा। एनसीटीई की अधिसूचना राज्यो में प्रचलित भर्ती शैक्षिक योग्यता अनुसार तय रहती है।
किसी शिक्षामित्र नेता का हम नाम नही लेते यह सरकार और विभाग का घपला है जो आज सभी परेशान है। कार्य निष्पक्ष हो तब न्याय होता है और नियमो के अनुसार समस्या नही आती है लेकिन यहा तो 124,137,172 समायोजित एव असमायोजित की राजनीत हावी है। संख्या तो आनंद कुमार यादव की रिट में 178 लिखी थी उससे क्या हुआ। कितने शिक्षामित्र 26 मई 1999 और कितने 1 जुलाई 2000 और कितने 10 अक्टूबर 2005 और कितने 12 जुलाई 2006 के शासनादेश से लगे और कितने इस शासनादेश के बाद लगे यह कोई विचार नही करता है। केंद्र की संस्था एनसीटीई की छूट में प्रशिक्षण कर लाभ चहाते सभी है कभी यह विचार नही करते की केंद्र की संस्था एनसीटीई के आदेशों के क्रम में क्या नियुक्ति पाये थे। कितने शिक्षामित्र नेता और शिक्षामित्र टीमो के मुखिया यूपी में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता कितनी थी इसे जानते है अपनी नियुक्ति के समय जो व्यक्ति नियमो को पूरा नही करता वह उस पद पर कैसे बहाली पा सकता है।
नर्सरी स्तर, जूनियर बेसिक स्तर और सीनियर बेसिक स्तर यह तीन स्तर है। यूपी में अध्यापक के किस स्तर में कौन जायेगा यह मत विचार करो किसी स्तर के अध्यापक पद पर स्थापित हो जाओ आगे बहुत मौके मिल सकते है। जिस एनसीटीई के लेटर पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ था इसमें आपको नियम 2002 देखने को मिल रहा होगा और नियम 2001 इस तरह के तमाम नियम पहले से बने हुए हैं लेकिन इनकी परिभाषा को समझने की जरूरत है शिक्षामित्र की उत्पत्ति किस नियम से हुई हैं राज्य सरकार के नियम अनुसार इनकी भर्ती हुई जिस समय शिक्षामित्रों की भर्ती हुई उस समय बेसिक नियमावली के तहत किस योगिता मानक से अध्यापक का चयन होता था इस बात पर कितने लोग ध्यान देते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में नर्सरी स्तर की भर्ती नहीं होती है लेकिन फिर भी नर्सरी टीचर की व्याख्या 2018 बेसिक शिक्षा के वॉइसवे संशोधन में की गई कितने लोगों ने इस बात को समझा यूपी बेसिक शिक्षा में नर्सरी स्तर के टीचर की भर्ती नहीं होती फिर भी परिभाषा में नर्सरी टीचर का उल्लेख है वर्तमान में 5 हजार स्कूल नर्सरी से कक्षा 5 तक संचालित है नए सत्र में 10 हजार और नर्सरी से कक्षा 5 तक स्कूल संचालित किए जाने की योजना है एसएम का भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है।आम तौर पर यूपी में प्राइमरी और जूनियर दो स्तर कहे जाते है लेकिन नियमो के अनुसार तीन स्तर है। और तीनों की व्याख्या बेसिक नियमावली में मिलेगी। और शिक्षामित्र इंटर, स्नातक और बीएड नियुक्ति के समय थे इनके तीन स्तर हैं जिसका जो स्तर हो उसी तरह उसका लाभ मिले यही सही न्याय होगा।
देवेंद्र प्रताप सिंह कुशवाहा शाहजहाँपुर
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