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बहराइच दहेज की मांग ना पूरी कर पाने पर दहेज लोभियों ने विवाहिता को चाय में जहर पिलाकर मार डाला

इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में हुई विवाहिता की मौत



जरवल बहराइच। दहेज लोभियों ने पांच लाख रुपये नगद और चार पहिया गाडी की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को चाय में जहर पिलाकर मार डाला। गम्भीर हालत में विवाहिता ने अपने भाई को फोन कर चाय में जहर पिलाए जाने की जानकारी दी।


भाई ने बहन के घर पहुंचकर गंभीर हालत में बहन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के उपरांत हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने विवाहिता को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, ट्रामा सेंटर ले जाते समय विवाहिता की रास्ते में मौत हो गई।


पुलिस ने भाई की तहरीर पर सास,ससुर, पति और देवर के खिलाफ पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जरवलरोड थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत हरचन्दा निवासी सुम्मान खां ने जरवलरोड थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरी बहन तरन्नुम (22) की शादी तीन वर्ष पूर्व मौलवी पुरवा हरचंदा निवासी सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद शरीफ के साथ हुयी थी। शादी में अपनी के हैसियत के हिसाब से दहेज भी दिया था, परन्तु ससुराल पक्ष वाले संतुष्ट नहीं थे।


आए दिन पांच लाख नगद व चार पहिया गाड़ी की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी ना होने पर तलाक देने की धमकी दे रहे थे, और आए दिन मेरी बहन को मारते पीटते और भद्दी भद्दी गालियां देते थे। प्रार्थी की बहन ने 8 फरवरी को दिन में करीब 11:00 बजे फोन करके चाय में जहर पिलाए जाने की जानकारी दी। प्रार्थी गांव के ही सम्मान खां, सुम्मान खां, शिव कुमार तथा अपनी मां नायला बेगम के साथ बहन के घर पहुंचे, तो उस समय बहन होश में थी।


बहन ने बताया कि मुझे दो दिन से मारपीट कर कमरे में बंद कर दिया था, और मुझे चाय में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया है।


गांव वालों की मदद से तुरन्त बहन को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के उपरांत बहन की हालत नाजुक देख ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। ट्रामा सेंटर ले जाते समय बहन की रास्ते में मौत हो गई।


जिला अस्पताल ले जाकर पंचायत नामा करा कर पोस्टमार्टम कराया गया।


प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार मिश्र ने बताया कि विवाहिता के भाई की तहरीर पर मृतिका के पति सलाहुद्दीन पुत्र मोहम्मद शरीफ, सास इबातुन पत्नी मोहम्मद शरीफ, ससुर मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद खलील तथा देवर शहाबुद्दीन पुत्र मोहम्मद शरीफ के विरुद्ध धारा 498 ए, 304 बी, 506, 328,दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच क्षेत्राधिकारी कैसरगंज को सौंप दी है।


*आपका साथ न्यूज़ के साथ कैलाश नाथ राना की रिपोर्ट*✍🏼✍🏼

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