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शाहजहाँपुर पात्र लाभार्थी किसी प्रकार से राशन पाने से वंचित न रहे डीएम अमृत त्रिपाठी



शाहजहाँपुर//जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी की अध्यक्षता में खाद एवं रसद विभाग द्वारा वंचितों को अन्न योजना के क्रियान्वयन हेतु आयोजित कार्यशाल का आयोजन गाँधी भवन प्रेक्षागृह में किया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि समाज के छूटे हुए कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को पात्रता सूची में नाम शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि खाद एवं रसद विभाग की राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर वंचितों को अन्न योजना का लाभ दिया जायेगा। उन्होंने नामित जनपद के अधिकारियों को निर्देष दिये कि खाद्यान्न की पहुँच का सत्यापन कर लें। उन्होंने सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण अधिकारियों के सत्यापन हेतु तहसील स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर उसके नम्बर जारी करने को कहा। जिसमें सम्बन्धित आपूर्ति कर्मी अथवा उपजिलाधिकारी द्वारा नामित कर्मी उपस्थित रहेंगे, तथा उपजिलाधिकारी द्वारा समस्त नामित पर्यवेक्षण अधिकारियों की बैठक कर उनको आवष्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें नियंत्रण कक्ष के नम्बर से अवगत कराते हुए उनको निर्देषित किया जाए कि जिन ग्रामों में उनकी ड्यिटी है, वहाँ अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में नियंत्रण कक्ष को अवगत करायेंगे साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वितरण की समाप्ति होने के उपरान्त नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे।

त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में समस्त आवष्यक वस्तुओं का वितरण अपनी उपस्थिति में करना सुनिष्चित करेंगे। नियंत्रण कक्ष में नामित कर्मी द्वारा पर्यवेक्षणी कैम्प तिथियों के अनुसार प्रत्येक दिवस की सुबह और शाम को वार्ता कर उनकी उपस्थिति अंकित करेंगे। तथा प्रत्येक दिवस की सूचना उपजिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही उक्त व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा अपने अधीक्षेत्रान्तर्गत नामित तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से पर्यवेक्षणी अधिकारियों को उपस्थिति का सत्यापन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि नगरी क्षेत्रों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरण कराये जाने की व्यवस्था शहरी क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि नामित पर्यवेक्षणी अधिकारी अपनी उपस्थिति में वितरण करायेंगे, तथा वितरण के दौरान पॉस मशीन में यदि कोई तकनीकी समस्या होगी तो उसे सिस्टम इन्ट्रीग्रेटर एवं सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक से वार्ता कर समाधान कराते हुए प्रत्येक दशा में लाभार्थियों को राशन उपलब्ध करायेंगे।

उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में ई-पॉस मशीन की सुविधा नहीं लागू है जल्द ही लागू कराये जाने की व्यवस्था बनायी जा रही है।

त्रिपाठी ने कहा कि दिनांक 14.जनवरी तक नव चयनित पात्र लाभार्थियों को पात्रता सूची में नाम शामिल किया जाए। इसके साथ ही सम्बन्धित उपजिलाधिकारी नोडल अधिकारियों के माध्यम से सत्यापन अधिकारियों/कर्मचारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी लिया जाए कि ग्राम/वार्ड में कोई भी इन्क्लूजन क्राईटीरिया का व्यक्त पात्र गृहस्थी सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।

त्रिपाठी ने कहा कि पात्र लाभार्थी किसी प्रकार से राशन पाने से वंचित न रहे और अपात्रों को राशन का लाभ न दिया जाए। सत्यापन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अगर गलत सत्यापन किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। शासन की मंशा के अनुसार ही हर अधिकारी एवं कर्मचारी का दायित्व बनता है कि अपनी जिम्मेदारी निभाये, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, उपजिलाधिकारी सदर रामजी मिश्र, जिला विकास अधिकारी विनोद त्रिपाठी, डी0सी0 मनरेगा हसीब अन्सारी, विनोद त्रिपाठी, जिला पंचायत राज अधिकारी अरविन्द कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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